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एब्स्ट्रैक्ट:इमेज कॉपीरइटGetty Imagesसुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कांग्रेस नेता परेशभाई धनानी की चुनाव आयोग के ख़िलाफ़
इमेज कॉपीरइटGetty Images
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कांग्रेस नेता परेशभाई धनानी की चुनाव आयोग के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.
आयोग ने राज्यसभा की दो सीटों के लिए अलग-अलग उपचुनाव कराने का फ़ैसला किया है.
इसी फ़ैसले के ख़िलाफ धनानी ने याचिका दर्ज की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि वे इस मामले के लिए चुनाव आयोग के पास जाएं.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश संजीव खन्ना और बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने ये फ़ैसला किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग (ECI) की अधिसूचना जारी होने के बाद हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते.
धनानी द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “आप (कांग्रेस नेता, धनानी) बाद में याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इस स्तर पर प्रक्रिया को रोक नहीं सकते हैं.”
अस्वीकरण:
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